ग्रामोद्योग कैसे लगायें ?,पात्रता की शर्तें, आयु सीमा, लोन प्रक्रिया, फार्म ऑनलाइन प्रोसेस, लोन की राशि, सब्सिडी राशि,
देश व प्रदेश में ग्रामीण औद्योगीकरण की दिशा में शिल्पियों, महिलाओं, कारीगरों एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग स्वरोजगार योजना हेतु लोन 2023 के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है . आज हम इस आर्टिकल में खादी ग्रामोद्योग कैसे लगायें ? ग्रामोद्योग लगाने की प्रक्रिया क्या है? आवश्यक योग्यता और कौन से डोक्यूमेट जरूरी है? पर विस्तार से चर्चा करेंगे.
जनपद स्तरीय व्यक्तिगत ब्याज उपादन योजना-
राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंको से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत व्याज उत्पादन योजना लागू की गयी है .
पात्र लाभार्थी
इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गयी हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ पालिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यार्थियों तथा ट्राइसेम व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यार्थियों स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यावसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यार्थी इस योजनापात्र है .
लाभार्थी का चयन इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन खादीवोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित उद्यमी चयन समिति द्वारा किया जाता है. इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना होता है कि उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त है, मूल रूप से गाँव का निवासी है व वर्तमान में भी गाँव में रहता है .
लाभार्थियों की आयु सीमा
लाभार्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए । वित्त पोषण: इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत प्रदेश सहकारी कृषि, ग्रामीण विकास बैंक, जिली सहकारी बैंक एवं व्यावसायिक बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है . नियमानुसार ऋण स्वीकृत करते है .
इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को मात्र 4 प्रतिशत व्याज ऋण पर स्वयं देना होता है, शेष व्याज की राशि राज्य सरकार वहन करती है । इस योजना के अन्तर्गत दो लाख रुपये ऋण दिया जा सकता है.
इस योजना के अन्तर्गत खादी आयोग से अनुमन्य योजनायें, नावार्ड द्वारा अनुमोदित योजनायें तथा स्थानीय उपयुक्ता के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाई के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है. खादी आयोग के बैंक वित्त मार्जिन राशि योजना
इस योजना के अन्तर्गत बैंको के उद्यमी को वित्त पोषण होगा. जिसमें रुपये 25 लाख की अधिकतम ऋण सीमा है जिसके अन्तर्गत रुपये 10 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन राशि तथा 10 से 25 लाख तक के ऋण पर 10 प्रतिशत मार्जिन राशि दी जाएगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्रामोद्यो-1 योजनाओं की स्थापना हेतु है.
इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, पर्वतीय, सीमावर्तीय एवं जनजातिय क्षेत्रों में मार्जिन मनी रुपये 10 प्रतिशत के हिसाब से यह राशि खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रदान करता है । परियोजना लागत का 10 प्रतिशत उद्यमी अथवा/संस्था/ समितियों को अपने पास से लगाना होता है.
इस योजना के अन्तर्गत रुपये 10 लाख तक व्यक्तिगत तथा रुपये 25 लाख तक ऋण के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत संस्थायें और समितियां पात्र है.