नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया क्या है और राशन कार्ड अपात्रता की शर्तें क्या है कौन लोग अपात्रता की श्रेणी में आते हैं. आर्टिकल लंबा जरूर होगा लेकिन आप पूरी और सही जानकारी जानना चाहते हैं तो आर्टिकल को अंत तक जरूर read करें यदि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ Article पढ़ते हैं. तो आप भी और लोगों की तरह समाज में भ्रांति फैलाएंगे. तो आप से रिक्वेस्ट है. लेख पूरा पढ़े . अब आपको बता दें राशन कार्ड केवल राशन लेने के लिए ही आवश्यक नहीं है राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी है इसकी मदद से हमें किसी राज्य विशेष का पारिवारिक सदस्य नागरिक होने का प्रमाण भी प्रदान किया जाता है यदि आप किसी कारणवश राशन राशन कार्ड सेरेंडर करना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है आज हम आपको पूरे सबूत के साथ आपको बताएंगे कि राशन कार्ड की पात्रता की शर्तें क्या है
सबसे पहले आपको बता दें राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं
नंबर 1 अंतोदय राशन कार्ड
नंबर 2 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड
तो आपको बता दें सबसे पहले अंतोदय राशन कार्ड के लिए क्या शर्ते हैं और कौन लोग अपात्रता की श्रेणी में आते हैं इसके लिए हमारे पास बांदा जिलाधिकारी के कार्यालय से जारी हुआ एक पत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसमें साफ-साफ लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में प्रचलित अंत्योदय के राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक ऐसे समस्त परिवार जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, रंगीन टीवी, कोई निश्चित व्यवसाय हैं वह अपात्रता की श्रेणी में आते हैं ऐसे समस्त कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि ऐसे परिवार 7 कार्य दिवस में अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें अन्यथा राशन कार्ड के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर गेहूं ₹24.6 प्रति किलोग्राम चावल ₹32.64 प्रति किलोग्राम एवं चीनी, खाद्य तेल, नमक की वसूली बाजार दर से करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. पत्र देखने के बाद आपको भी विश्वास हो गया होगा की अंतोदय राशन कार्ड अपात्रता की क्या शर्ते हैं अब हम बात करेंगे पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की अपात्रता की क्या शर्ते हैं ऐसे परिवार जो आयकर दाता है, चार पहिया वाहन धारक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 किलो वाट या उससे अधिक क्षमता के जनरेटर धारक परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि है वह भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं अर्थात जिन परिवारों के पास लगभग 10 बीघा से अधिक जमीन है वह परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं. अपात्रता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख वार्षिक और शहरी क्षेत्र में 3लाख वार्षिक से अधिक आय है वह परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं. एक या एक से अधिक शस्त्र धारक परिवार भी अपात्रता ही माने जायेगे. शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय प्लाट का स्वामित्व रखने वाला परिवार भी अपात्र श्रेणी में आता है. ग्रामीण क्षेत्र में 80 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय मकान जिस परिवार के पास है वह भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा.
यदि कोई व्यक्ति इन मानकों में से किसी एक या एक से अधिक श्रेणी में आता है. या तथ्यों को छिपाकर अपना राशन कार्ड बनवा लिया है. वह इस योजना के लिए अपात्र है. जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्धारित तिथि जो हर जनपद में अलग-अलग है तक अपात्र व्यक्तियों ने राशन कार्ड राशन कार्यालय में समर्पित नहीं किया तो यह समझा जायेगा कि वह जानबूझकर अपात्र होते हुए इस योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसी स्थिति में उन कार्ड धारकों के विरुद्ध जब से वह राशन ले रहे हैं. तब से आकलन करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2017 के क्रम में गेहूं 24.6 पैसे एवं चावल 32 64 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी एवं एवं खाद्य तेल, नमक की वसूली बाजार मूल्य से करते हुए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने पूरे सरकारी आदेशों के साथ आपके सामने तथ्यो को रखा है जिससे समाज मे व्यापत भ्रारांतिया खत्म करने के लिए यह article लिखा है. क्योंकि अलग-अलग लोग अलग-अलग पात्रता की शर्तें बता रहे थे. यह article आपको अच्छा लगा हो तो Article को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. क्योंकि इस article की जानकारी आपके किसी परिचित को सरकारी कार्यवाही से बचा सकती है. यदि आप ऐसी ही और भी खबरें पढना चाहते हैं. तो www.suchanaboard.com पर जरूर विजिट करें.