Fasal Bima Yojana: अगर फसल होगी खराब तो किसानों को मिलेगा मुआवजा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू ,यहां पर जाने कैसे किया जाता है आवेदन

Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना किसानों के लिए राहत भरी योजना है. किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के बदलाव के कारण फसल खराब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन समस्याओं से राहत देने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की है. यह योजना किसानों को उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा प्रदान करती है. हाल ही में, इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. आज हम Fasal Bima Yojana में हम आपको इस योजना, इसके लाभ, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.

क्या है फसल सुरक्षा योजना?

Fasal Bima Yojana

फसल सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीटों का प्रकोप, और अन्य अप्रत्याशित कारणों से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को राहत देती है.

फसल बीमा योजना का उद्देश्य

1. फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना.

2. कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना

3. ग्रामीण इलाकों में कृषि को प्रोत्साहित करना

4. किसानों को आत्मनिर्भर बनाना.

फसल बीमा योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं:

1. वित्तीय सहायता: फसल खराब होने पर किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में मुआवजा दिया जाता है

2. फसल बीमा: यह योजना किसानों को बीमा कवर भी प्रदान करती है

3. समय पर मुआवजा: किसानों को कम समय में मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाती है

4. सभी प्रकार की फसलें कवर: योजना के अंतर्गत खरीफ, रबी और वार्षिक फसलों को शामिल किया गया है

5.सरल आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसे और भी सरल बनाती है.

फसल बीमा योजना के तहत पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए

2. आवेदक किसान होना चाहिए और उसके पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए

3. किसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए

4. किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है

5. किसान ने जिन फसलों का बीमा कराया है, वह फसलें बीमा योजना के अन्तर्गत आनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड

बैंक पासबुक की कॉपी

खेत का विवरण (खसरा नंबर या रकबा प्रमाणपत्र)

पासपोर्ट साइज फोटो

पूर्व फसल बीमा प्रमाण पत्र (अगर पहले किया हो)

योजना की मुख्य विशेषताएं:

प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि) के कारण हुए नुकसान पर मुआवजा.

कम प्रीमियम दर:

किसानों के लिए केवल 2% (खरीफ फसलों के लिए) और 1.5% (रबी फसलों के लिए).

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

फसल सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

फसल सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करना अब काफी सरल हो गया है. आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फोलो करना होगा.

स्टेप 1: सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

स्टेप 2: किसान पंजीकरण करें होमपेज पर “किसान पंजीकरण” (Farmer Registration) के विकल्प पर क्लिक करें।यहां पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 3: लॉगिन करें पंजीकरण के बाद, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा.इसे इस्तेमाल कर पोर्टल पर लॉगिन करें

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें लॉगिन करने के बाद “ऑनलाइन आवेदन” (Online Application) के विकल्प पर क्लिक करें.आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जैसे:फसल का प्रकारक्षेत्रफलभूमि का विवरणबैंक खाता विवरण

स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करें फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें

प्रीमियम का भुगतान करें:

फसल बीमा योजना के अंतर्गत जब आप अपनी फसल का बीमा आवेदन करते है तो तब फसल और रकबा के आधार पर सिस्टम द्वारा आपके फसल के प्रीमियम की गणना की जाती है. आप ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, या नेट बैंकिंग).

पावती रसीद (Acknowledgment Receipt)

आवेदन पूर्ण होने पर आप आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) मिलती है. इस रसीद को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में जब भी आप मुआवजे के दावा पेश करेंगे तब इस रसीद की आवश्यकता होगी. क्योंकि इस रसीद के अभाव में फसल बीमा योजना के पात्र होने पर भी आप आवेदन नहीं कर पायेगे.

फसल बीमा योजना का आवेदन पूर्ण होने पर आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

फसल बीमा योजना की मॉनिटरिंग और मुआवजा प्रक्रिया

किसानों द्वारा आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा फसल का सर्वेक्षण किया जाता है. सर्वेक्षण के आधार पर फसल खराब होना का आकलन किया जाता है. कि फसल कितने प्रतिशत खराब हुई है. उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, कि किसान को कितना मुआवजा दिया जाना है.एक बार मुआवजा निर्धारित होने के बाद किसान को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है.

महत्वपूर्ण तिथियां और जानकारी

सरकार द्वारा रबी और खरीफ की फसलों के लिए आवेदन की अलग-अलग तिथियां घोषित की जाती हैं.

आवेदन की अंतिम तिथि: सरकार द्वारा रबी और खरीफ की फसलों के लिए अंतिम तिथि अलग-अलग घोषित की जाती हैं. यह जानने के लिए कृपया सरकारी वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर संपर्क करें. अथवा नजदीकी कृषि कार्यालय में जा कर अधिक जानकारी ले सकते है.

फसल बीमा योजना की कवर अवधि:

खरीफ और रबी फसल के अनुसार अलग-अलग है.फसल बीमा योजना में फसलों की कवरेज अवधि खरीफ और रबी की फसलों के अनुसार अलग-अलग रखी गई है.जिसकी विस्तृत जानकारी फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

Fasal Bima Yojana के लिए हेल्पलाइन: किसानों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिये गये है जिन पर संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है. टोल फ्री नम्बर , ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिये गये है. जिनकी मदद से आप कृषि मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते है.

टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551, 14447

ईमेल: support@pmfby.gov.in

WhatsApp PMFBY Whatsapp -7065514447

Fasal Bima Yojana:अगर फसल होगी खराब तो किसानों को मिलेगा मुआवजा किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. इस योजना के माध्यम से फसल खराब होने पर मुआवजा प्राप्त करना आसान हो गया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इसे और भी सरल बना दिया है. अगर आप एक किसान हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो Fasal Bima Yojana के लिए आज ही आवेदन करें.और इस योजना का लाभ प्राप्त करें.

फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें

FAQ

1.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत किसानों को फसल खराब होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीटों का प्रकोप आदि द्वारा किसानों की फसल नष्ट होने पर सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

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